Mani Meraj, जमानत, आरोप और क्या कहा कोर्ट ने?
भोजपुरी यूट्यूबर और अभिनेता मनी मेराज पर गाजियाबाद के खोड़ा थाना में शिकायत के आधार पर गंभीर आरोप लगे जिसमें दुष्कर्म और मारपीट जैसे आरोप शामिल हैं। उन्हें पटना से गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया गया था और वह 6 अक्टूबर 2025 से हिरासत में थे। हाल ही में 17 फरवरी 2026 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी।
मनी मेराज कौन हैं?
मनी मेराज (असली नाम रामदी मिराज आलम) बिहार के किशनगंज जिले से हैं और भोजपुरी कॉमेडी वीडियो, रील्स व यूट्यूब कंटेंट से मशहूर हुए। पहले मुर्गा बेचने का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। उनकी पहली भोजपुरी फिल्म 'वेलकम' 2024 में रिलीज हुई।
गिरफ्तारी का पूरा मामला
अक्टूबर 2025 में गाजियाबाद की खोड़ा थाने में एक महिला यूट्यूबर (वन्नू द ग्रेट) ने मनी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, नशीला पदार्थ देकर रेप, जबरन धर्म परिवर्तन, गर्भपात कराने और धोखाधड़ी के आरोप लगाए। पुलिस ने पटना के अनीसाबाद से उन्हें गिरफ्तार किया और 6 अक्टूबर से जेल भेज दिया।
जमानत कैसे मिली?
17 फरवरी 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी ने जमानत याचिका मंजूर की। शिकायतकर्ता ने कोर्ट में हस्तलिखित बयान देकर समझौता बताया और विवाह पर सहमति जताई। मनी ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दो हफ्ते में शादी का वादा किया। राज्य ने विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने रिहाई के आदेश दिए।
1: क्या जमानत का मतलब मामला खत्म हो गया?
A: नहीं जमानत से केवल आरोपी को अस्थायी रिहाई मिलती है; मुख्य मुक़दमा जारी रहेगा।
2: क्या शादी की सहमति से मामले पर असर पड़ेगा?
A: पारम्परिक रूप से समझौता/शादी की सहमति कुछ मामलों में पक्षों के बीच सहमति को दिखाती है, पर कानून और सार्वजनिक नीति इसे स्वतंत्र रूप से नहीं नज़रअंदाज़ करते—अंतिम असर कोर्ट और अभियोजन पर निर्भर करेगा।
3: क्या राज्य ने जमानत पर आपत्ति की?
A: हाँ, रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य के वकील ने जमानत देने पर आपत्ति जताई, लेकिन अदालत ने जमानत दे दी।
जमानत मिलने के बाद मनी मेराज जेल से बाहर आ चुके हैं। विवाह की शर्त पूरी करने का इंतजार है, जो मामले को सुलझा सकती है। फैंस में खुशी की लहर है।
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