बिहार के मशहूर मगही सिंगर अनुप पांडेय की गिरफ्तारी: अश्लील गाने के वायरल होने पर पटना पुलिस का सख्त एक्शन
सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट फैलाने के आरोप में बिहार के प्रसिद्ध मगही सिंगर अनुप पांडेय को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब अनुप पांडेय ने इंस्टाग्राम पर एक अश्लील गाने का वीडियो अपलोड किया, जो तेजी से वायरल हो गया। जनता में व्यापक आक्रोश फैलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और सिंगर को हिरासत में ले लिया। इस घटना ने न केवल बिहार के संगीत जगत को हिला दिया है, बल्कि सोशल मीडिया पर अश्लीलता के खिलाफ पुलिस की सख्ती की मिसाल भी कायम की है। आइए, इस मामले की पूरी डिटेल्स जानते हैं किस धारा के तहत केस दर्ज हुआ, कहां से गिरफ्तार हुए, बेल की संभावना क्या है, और वर्तमान स्थिति क्या है।
अनुप पांडेय कौन हैं? मगही संगीत के उभरते सितारे की पहचान
अनुप पांडेय बिहार के बांका जिले के रहने वाले एक युवा मगही सिंगर हैं। मगही लोक संगीत की दुनिया में अपनी अनोखी आवाज और लोकप्रिय गानों के लिए मशहूर, अनुप के इंस्टाग्राम पर 31,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और करीब 1,400 पोस्ट्स हैं। उनके गाने अक्सर ग्रामीण जीवन, प्रेम और सामाजिक मुद्दों पर आधारित होते हैं, लेकिन हाल के दिनों में कुछ वीडियोज में डबल मीनिंग लिरिक्स और सुझावपूर्ण विजुअल्स की शिकायतें बढ़ गई थीं। इस बार का विवादास्पद गाना JP सेटू के नीचे नदी क्षेत्र में शूट किया गया था, जिसमें अश्लील बोल और दृश्य थे, जिसने सोशल मीडिया पर भारी विवाद खड़ा कर दिया।
गिरफ्तारी कैसे हुई? दीघा थाने से चली कार्रवाई की पूरी कहानी
दिनांक 8 दिसंबर 2025 को पटना पुलिस को सूचना मिली कि अनुप पांडेय ने इंस्टाग्राम पर एक अश्लील गाने वाला वीडियो अपलोड किया है। पुलिस ने तुरंत स्वत: संज्ञान (सुओ मोटू) लेते हुए दीघा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पटना पुलिस की साइबर सेल और डीआईयू (डिजिटल इन्वेस्टिगेशन यूनिट) टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। अनुप पांडेय को पटना के दीघा इलाके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान सिंगर ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और वादा किया कि वे आगे से ऐसा कोई कंटेंट नहीं बनाएंगे।
इसके अलावा, गाने के म्यूजिक कंपोजर और वीडियो डायरेक्टर को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने डिजिटल एविडेंस सुरक्षित कर लिया है और जांच कर रही है कि क्या यह ब्रॉडकास्टिंग गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है।
लगी धाराएं: आईटी एक्ट और बीएनएस के तहत कितनी सजा का डर?
अनुप पांडेय पर आईटी एक्ट की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रसारित करने) के साथ-साथ बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धाराओं 191(2), 115(2), 351(3) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये धाराएं मुख्य रूप से अश्लील सामग्री फैलाने, सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक व्यवहार और समाज में गलत संदेश देने से जुड़ी हैं।
बीएनएस धारा 191(2): असामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने वाले कृत्यों पर (सार्वजनिक शांति भंग करने वाले आचरण)।
बीएनएस धारा 115(2): खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाने या मानसिक नुकसान (यहां मानसिक आघात के रूप में लागू)।
बीएनएस धारा 351(3): आपराधिक धमकी या धमकाने वाले कृत्य।
बीएनएस धारा 352: स्वेच्छा से चोट पहुंचाना (सामाजिक रूप से हानि पहुंचाने के संदर्भ में)।
ये धाराएं ज्यादातर बेलेबल (जमानती) हैं, यानी कोर्ट से आसानी से जमानत मिल सकती है। सामान्यतः ऐसी धाराओं में 7 से 14 दिनों के अंदर बेल की सुनवाई हो जाती है, बशर्ते आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास न हो। आईटी एक्ट 67 के तहत पहली बार अपराध पर 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है, लेकिन बेल आसान है। अनुप के मामले में पहले ही बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया है, जो इसकी पुष्टि करता है।
वर्तमान स्थिति: पुलिस रिमांड में नहीं, बॉन्ड पर रिहा, माफी वीडियो वायरल
गिरफ्तारी के बाद अनुप पांडेय को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन वे जेल नहीं भेजे गए। नोटिस जारी करने के बाद पर्सनल बॉन्ड भरवाकर रिहा कर दिया गया। वर्तमान में वे पुलिस रिमांड में नहीं हैं और स्वतंत्र हैं। पूछताछ के दौरान सिंगर ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। उन्होंने कहा, "मैं आगे से कभी अश्लील कंटेंट नहीं बनाऊंगा और सभी आपत्तिजनक पोस्ट्स डिलीट कर दूंगा।" यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
सोशल मीडिया पर अश्लीलता के खिलाफ पटना पुलिस का अभियान: क्या संदेश?
यह गिरफ्तारी पटना पुलिस के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग अभियान का हिस्सा है। एसडीपीओ (लॉ एंड ऑर्डर-02) मोहिबुल्लाह अंसारी ने बाइट में कहा, "सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।" पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखें। यह मामला महिलाओं और बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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